0 कॉमर्शियल यूजर रिटेल पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं खरीद पाएंगे, इनके लिए डीजल करीब 40 महंगा
नई दिल्ली। आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद पाएंगे। इस डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को इसे लेकर आदेश जारी किया है। अब इन बड़े उपभोक्ताओं को केवल बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीदना होगा।
सरकार ने यह कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर अचानक बढ़ी असामान्य बिक्री को देखते हुए उठाया है। यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किल्लत नहीं होगी।
डीजल खरीद सीमा के मुख्य बिंदु
0 सीमा : खुदरा पेट्रोल पंपों पर एक ग्राहक या एक वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा।
0 समय-सीमा: जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए लागू किए गए यह नियम अगले 90 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।
0 कमर्शियल यूजर्स पर रोक: इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक (जैसे थोक खरीदार) अब रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें केवल सीधे अधिकृत बिक्री केंद्रों से ही ईंधन लेना होगा।
पाबंदी लगाने का कारण
0 आपूर्ति श्रृंखला : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनावों के कारण पैदा हुए संभावित ईंधन संकट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
0 उचित वितरण: सरकार का मुख्य लक्ष्य आम जनता, किसानों और आवश्यक परिवहन सेवाओं के लिए ईंधन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।