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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) और लिफ्ट सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को एडवाइजरी भेजी है।

जारी निर्देशों के अनुसार, बहुमंजिला आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) भवनों में रहने वाले लोगों और आगंतुकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फायर सेफ्टी और लिफ्ट संचालन से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह परामर्श राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी-2016), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रासंगिक मानकों तथा छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 सहित अन्य लागू नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम करना है।