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0 अब भारत आने वाले हर यात्री को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी
नई दिल्ली। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल को नए रूप में 'एयर सुविधा 2.0' नाम से दोबारा शुरू किया है। अब यूएई सहित दुनिया के किसी भी शहर से भारत आने वाले हर अंतरराष्ट्रीय यात्री को उड़ान भरने से पहले यह ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।

यह नियम सभी यात्रियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी देश के नागरिक हों या भारतीय नागरिक हों। यहां तक कि जिन यात्रियों का प्रभावित देशों से कोई पुराना इतिहास नहीं रहा है, उन्हें भी यह फॉर्म भरना जरूरी है।

डब्ल्यूएचओ की घोषणा के बाद एविएशन मिनिस्ट्री का फैसला
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने 17 मई 2026 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) और युगांडा में इबोला वायरस के प्रकोप को 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न' घोषित किया था। इसी के बाद भारत के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ मिलकर 25 जून को एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया है। यह प्रोसेस बेहद छोटी है और इसे बोर्डिंग या वेब चेक-इन के समय पूरा किया जा सकता है। विदेशी यात्रियों के लिए यह ई-अराइवल कार्ड के अलावा एक एडिशनल स्टेप है, यह उसका रिप्लेसमेंट नहीं है।