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0 ठगी केस के आरोपी से मांगे रुपए, एएसआई-आरक्षक बने मीडिएटर
अंबिकापुर। ट्रेनी आईपीएस और अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल पर ठगी के मामले में हवाला के जरिए 1 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगा है। हरियाणा के रहने वाले शिकायतकर्ता ने सीबीआई कोर्ट दिल्ली में परिवाद दायर किया है। इसके अलावा कोर्ट को व्हाट्सऐप चैट और ऑडियो क्लीप भी सौंपा गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर साइबर सेल में पदस्थ एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और कॉन्स्टेबल अंशुल शर्मा के जरिए रिश्वत का सौदा किया गया। आरोप है कि 1 करोड़ की रकम हवाला ऑपरेटरों के जरिए पहुंचाई गई। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है।

सीबीआई कोर्ट में दायर किया गया परिवाद
जानकारी के अनुसार, हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार पर ठगी का केस दर्ज है। आकाश कुमार का आरोप है कि इस केस की जांच के दौरान अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल ने दबाव बनाकर एक करोड़ रुपए की रिश्वत ली। शिकायतकर्ता का कहना है कि रिश्वत की रकम हवाला के माध्यम से ली गई। साइबर सेल के एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने बिचौलियों की भूमिका निभाई।

एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कोर्ट पहुंचे शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता ने बताया कि 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में धारा 175(3) के तहत परिवाद दायर किया। परिवाद में ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण कुमार राठौर, आरक्षक अंशुल शर्मा और सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 308 और 351 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत के साथ शपथ-पत्र, व्हाट्सऐप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश की गई हैं।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज सुधांशु कौशिक ने मामले में सीबीआई, राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को नोटिस जारी किया। सभी पक्षों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में जवाब पेश किया है। कोर्ट ने 17 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के डीजीपी को भी नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी। डीजीपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध खारिज कर 22 जुलाई 2026 तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बाद में 4 अगस्त 2026 को कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी। दैनिक भास्कर की टीम ने इन आरोपों को लेकर सीएसपी राहुल बंसल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

ठगी के मामले में रिश्वत लेने का आरोप
शिकायत में दावा किया गया है कि यह कथित रिश्वत अंबिकापुर के साइबर रेंज थाने में दर्ज एक ठगी के मामले की जांच के दौरान मांगी गई थी। शिकायत के अनुसार, सदर रोड निवासी रवि मोहन गोस्वामी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रवि ने बताया था कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उससे 20 लाख 15 हजार रुपए की ठगी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता से मनी ट्रेड 365 और स्काई ट्रेड नाम के ऐप डाउनलोड कराए गए। इसके बाद ठगों के बताए 17-18 अलग-अलग बैंक खातों में 84 किश्तों के माध्यम से कुल 20.15 लाख रुपए जमा कराए गए। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि इसी ठगी के मामले की जांच के दौरान आरोपियों को बचाने और कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए एक करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। मामले की सुनवाई सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जारी है।

CBI कोर्ट में दायर किया गया परिवाद।