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0 शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान के आसिफ की मौत की सजा की पुष्टि का फैसला सुनाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 में लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा की पुष्टि कर दी। कोर्ट ने पाकिस्तान के आसिफ की मौत की सजा की पुष्टि का फैसला सुनाया। अदालत ने आरिफ की समीक्षा याचिका खारिज करते हुए उसे दिये गये मृत्युदंड का फैसला दिया। लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 को हुए इस आतंकी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की गोलीबारी में एक अन्य सामान्य नागरिक की मृत्यु हो गई थी।

आसिफ उन आतंकवादियों में शामिल था, जिसने लाल किले में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। आतंकवादी आरिफ को हादसे के 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने 2005 में उसे मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2007 में आरिफ को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की थी। शीर्ष अदालत ने 2011 में आसिफ के मृत्युदंड को उचित बताते हुए फैसले की पुष्टि की थी। आसिफ ने उसी महीने शीर्ष अदालत से राहत की उम्मीद लेकर जो अपील की थी, उसे भी ठुकरा दिया गया था।