0 लंदन हाईकोर्ट ने कहा- प्रत्यर्पण का फैसला न तो नाइंसाफी न ही इसमें कोई दबाव
लंदन। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। उसे वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अर्जी दायर की थी। इनमें कहा गया था कि नीरव ने भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए उसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जाए।
लंदन में ऐश-ओ-आराम की जिंदगी गुजार रहे इस भगोड़े ने अपने बचाव में कई तर्क दिए। नीरव ने यहां तक कहा कि वो भारतीय कानून का सामना करने को तैयार है, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले न किया जाए। जब निचली अदालत ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया और अब हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज कर दी है।
नीरव ने कहा था- भारत में जेलों की हालत बेहद खराब
नीरव ने पिटीशन में कहा था- भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का खतरा भी हो सकता है। इसके जवाब में भारतीय एजेंसियों ने लंदन की अदालत को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि नीरव सिर्फ बचने का रास्ता खोज रहा है। अदालत ने इसी आधार पर उसे भारत के हवाले करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने कहा- नीरव को भारत के हवाले करने का फैसला न तो नाइंसाफी है और न ही इसे किसी दबाव के तौर पर लिया जाना चाहिए।
नीरव मोदी के पास अब आगे क्या रास्ता?
हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद अब नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। यह याचिका उसे हाईकोर्ट का फैसला आने के 14 दिनों के अंदर करनी होगी। हालांकि इसमें पेंच यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील तभी की जा सकती है जब हाईकोर्ट यह कह दे कि मौजूदा केस आम लोगों के लिए अहम है।
अगर सुप्रीम कोर्ट से भी नीरव मोदी को राहत नहीं मिलती है तो वह यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) के रूल 39 की मदद ले सकता है। इस नियम के तहत कोर्ट कुछ अंतरिम उपाय लागू करता है। यह नियम तभी लागू होता है जब मामले में बहुत जल्दी बहुत बड़ी क्षति होने की आशंका हो।
यानी अगर अपील करने वाले व्यक्ति की जिदंगी को खतरा हो या अमानवीय बर्ताव किए जाने की आशंका हो तभी यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रत्यर्पण को रोक सकता है। हालांकि आगे जो भी हो, मार्च 2019 से लंदन के वॉन्ड्सवर्थ जेल में कैद नीरव अभी यहीं रहेगा।
वेस्टमिंस्टर कोर्ट भी दे चुका है प्रत्यर्पण की मंजूरी
बता दें कि इससे पहले मई 2020 में लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर सुनवाई हुई थी। करीब 9 महीने की सुनवाई के बाद फरवरी 2021 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण करने को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि नीरव पर जो आरोप हैं, उसके जवाब उन्हें भारत की अदालत में देने चाहिए।
नीरव मोदी जिस जेल में रहेगा, वहां क्या-क्या होगा?
महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट ने पहले ही लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में बैरक नंबर-12 के बारे में जानकारी साझा कर दी थी। प्रिजन डिपार्टमेंट ने बताया था कि नीरव मोदी को जहां रखा जाएगा, वो जगह हाई सिक्योरिटी वाली होगी और वहां उसे मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। अगस्त 2020 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने बैरक नंबर-12 का वीडियो भी देखा था।
इसके बाद ही कोर्ट ने नीरव को भारत लाने की मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा है कि नीरव मोदी बैरक नंबर-12 में पूरी तरह से सेफ रहेगा। नीरव की दलील थी कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और अगर उसे भारत भेजा जाता है, तो वो सुसाइड कर लेगा। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि बैरक नंबर-12 में नीरव के सुसाइड करने के चांस नहीं हैं, क्योंकि वहां उसकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
14 हजार 500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 14 हजार 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इस फैसले के खिलाफ उसने लंदन हाईकोर्ट में अपील की है। भारत लाए जाने के बाद उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 में रखा जाएगा।