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0 लंदन हाईकोर्ट ने कहा- अब अपील की जरूरत नहीं

लंदन। भारत प्रत्यर्पण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। प्रत्‍यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया।

2 अपील, 2 जज और एक ही फैसला
गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट के जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील से रोक दिया। खास बात यह है कि इन्हीं दो जजों ने 51 साल के नीरव की पिछली याचिका पर भी सुनवाई की थी। तब नीरव ने कहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार है और उसे भारत के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। तब भी इन्हीं दो जजों ने उसकी याचिका खारिज करते हुए उसके प्रत्यर्पण के आदेश दिए थे।