0 लॉक लगाया और अफसर से हाथ मिलाकर चाबी सौंपी
0 अब राहुल मां सोनिया गांधी के साथ सरकारी आवास 10 जनपथ में रहेंगे
नई दिल्ली। राहुल गांधी ने शनिवार को तुगलक रोड लेन स्थित अपने सरकारी बंगले की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप दी। राहुल ने बंगले के दरवाजा खुद लॉक किया, लोकसभा के स्टाफ को चाबी दी, हाथ मिलाया और मां और बहन प्रियंका के साथ सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपथ के लिए निकल गए। वे अब यही रहेंगे।
बंगला छोड़ने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी से 2004 में सांसद चुने जाने के बाद 2005 में उन्हें यह बंगला मिला था। हिंदुस्तान की जनता ने 19 साल के लिए मुझे ये घर दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है। मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं।
वहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई ने जो भी कहा, वह एकदम सच है। उन्होंने सरकार की सच्चाई बताई, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन वे बहुत हिम्मत वाले हैं, डरते नहीं है। हम नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
नई जगह की तलाश में हैं राहुल
सूत्रों का कहना है कि राहुल अपने ऑफिस के लिए नई जगह की तलाश में हैं। फिलहाल, वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके घर पर रह रहे हैं। राहुल ने शुक्रवार को बंगले से ज्यादातर सामान खाली कर दिया था। कुछ साल पहले, प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सिक्योरिटी कवर हटने के बाद लोधी इस्टेट स्थित बंगले को खाली करना पड़ा था।
घटनाक्रम
23 मार्च: मानहानि केस में राहुल को सजा मिली
सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
24 मार्च: राहुल की संसद सदस्यता रद्द
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द हुई है।