0 सीक्रेट लेटर चोरी केस में हिरासत में लिए गए
इस्लामाबाद। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। हालांकि, इससे पहले कि खान अटक जेल से बाहर आते, उन्हें सीक्रेट लेटर चोरी केस (साइफर गेट स्कैंडल) में हिरासत में ले लिया गया। यह जानकारी पाकिस्तान के अखबार ‘द डॉन’ ने दी है।
पूर्व कानून मंत्री और सरकारी वकील अता तराड़ ने जियो न्यूज से कहा कि इमरान की सजा सस्पेंड हुई है। उन्हें बेल मिली है, लेकिन वो फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है कि साइफर चोरी के मामले में अदालत ने जांच एजेंसियों को 14 दिन का फिजिकल रिमांड दिया है। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) की टीमें उनका इंतजार कर रही हैं।
इन दो मामलों में गिरफ्तारी तय
एफआईए को सीक्रेट लेटर चोरी (साइफर गेट स्कैंडल) और एनएबी को 9 मई को हुई हिंसा मामले में खान से पूछताछ करनी है। खास बात ये है कि एनएबी खान को 90 दिन तक पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में रख सकती है। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत जमानत भी नहीं दे सकेगी। राहत सिर्फ ये रहेगी कि खान को जेल के बजाय जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर के कमरे में रखा जाएगा।