0 सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जरूरत पर ही सवाल उठाया है
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किश्त को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री 2 जनवरी यानी मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 11 जनवरी तक चलेगी।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि ये बॉन्ड SBI की 29 ब्रांच में बेचे जाएंगे। इनमें बैंक की बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शाखा शामिल हैं। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर किसी भी पार्टी को पैसा चंदे के रूप में दे सकती हैं।
हालांकि, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। 5 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग से सभी दलों की फंडिंग का ब्योरा मांगा है।
29वीं किश्त में 1006 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बिके थे
इलेक्टोरल बॉन्ड की 29वीं किश्त पांच राज्यों के चुनाव के पहले 4 नवंबर को जारी की गई थी। इसकी बिक्री 6 से 20 नवंबर तक चली थी। बॉन्ड्स की सेल में देशभर से कुल 1109 बॉन्ड्स खरीदे गए। इनकी कीमत 1006 करोड़ तीन लाख रुपए है। वहीं, चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त में कुल 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स बिके थे।
सरकार ने कहा-जारी होने के 15 दिन में जमा कराने होंगे बॉन्ड
वित्त मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बॉन्ड, जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। इस समय सीमा के खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाएगा तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई पेमेंट नहीं होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा, 'किसी पात्र राजनीतिक दल का उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा किया जाएगा। इन्हें भारतीय नागरिक या देश में रजिस्टर्ड संस्थाएं खरीद सकती हैं। साथ ही रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान का कम से कम 1% वोट हासिल हुआ, वे चुनावी बॉन्ड से रकम पाने के काबिल हैं।