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0 कहा-दोनों प्रमोटर्स वनौतू के नागरिक, ईडी कोर्ट का वारंट अवैध

बिलासपुर/रायपुर। महादेव सट्‌टा एप के प्रमोटर और संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आरोपियों ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए ईडी कोर्ट के गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है।

कपिल सिब्बल ने बुधवार को हाईकोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि ईडी कोर्ट यह निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करें। ये कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार के लिए कानूनी अधिकार से संपन्न है, लेकिन क्षेत्र के बाहर ऐसा नहीं कर सकती। ईडी कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह वारंट जारी किया है, जो अवैध है। उन्होंने कहा कि महादेव एप के दोनों संचालक प्रशांत क्षेत्र के देश वनौतू के नागरिक हैं।

प्रत्यर्पण कराना केंद्र का काम
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि प्रत्यर्पण कराना केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार ने वनौतू में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की कोई कार्यवाही नहीं की है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने पक्ष रखा।