0 एडवोकेट के फोन से 50 लाख की फिरौती मांगी
रायपुर। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी की लोकेशन रायपुर के पंडरी इलाके में ट्रेस हुई। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिस नंबर से धमकी दी गई है, वह रायपुर के फैजान खान (42) के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस फैजान खान के घर रायपुर पहुंची और पूछताछ की।
पूछताछ में फैजान ने बताया कि उसका मोबाइल कुछ दिन पहले गुम हो गया था, जिसकी शिकायत उसने खम्हारडीह थाने में कराई थी। शिकायत की कॉपी दिखाने के बाद युवक को नोटिस देकर छोड़ा गया है। वहीं धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।
मुंबई से तीन अफसर पहुंचे थे रायपुर
मुंबई पुलिस के तीन अफसर रायपुर पहुंचे। बुधवार की रात वे रायपुर के होटल में रुके हुए थे। तड़के उन्होंने पंडरी एरिया में मोबाइल सिम की लोकेशन देखने के बाद युवक के घर गए। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को नोटिस दिया है। उसे मुंबई बुलाया गया है। मामले की जांच मुंबई की बांद्रा पुलिस कर रही है। फिलहाल रायपुर आए तीनों पुलिस अफसर मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं।
4 नवंबर का बुलाया गया बांद्रा पुलिस स्टेशन
फैजान खान ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ की। पूछताछ में सिम और धमकी वाले कॉल से जुड़ी में जानकारी मांगी गई। इसके बाद पूछताछ के लिए थाने में पेश होने के लिए 14 नवंबर का नोटिस दिया गया है। वह बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
क्या है पूरा मामला ?
डीसीपी के अनुसार, बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात कॉलर का कॉल आया था, जिसमें धमकी देते हुए कॉलर ने कहा, बैंड स्टैंड वाले शाहरुख खान को मार दूंगा। कॉलर ने कहा कि अगर उसे 50 लाख नहीं दिए गए तो वो उन्हें जान से मार देगा। जब कॉलर से उसका नाम पूछा गया तो जवाब मिला, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मेरा नाम हिंदुस्तानी है।
आरोपी की गिरफ्तारी पर क्या बोली रायपुर पुलिस ?
सिविल लाइन सीएसपी अजय कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मुंबई पुलिस ने रायपुर पुलिस कोई सूचना नहीं दी है। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी खुद कॉल किया था या किसी और से कराया था ये जांच का विषय है।
2 अक्टूबर को गुम हुआ मोबाइल
पुलिस ने बताया कि फैजान खान पेशे से एडवोकेट है। उससे खम्हारडीह थाने में 2 अक्टूबर को मोबाइल फोन गुम होने की शिकायत दी थी। मोबाइल फोन गुमने के ठीक 3 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन के नंबर पर कॉल किया गया। आरोपी के खिलाफ बांद्रा थाने में भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 308 (4), 351 (3)(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।