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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'ठग लाइफ' को कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने 'ठग लाइफ' पर प्रतिबंध के खिलाफ महेश रेड्डी की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कर्नाटक सरकार ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के पालन किए बगैर राज्य मे फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस मामले पर विचार करने के पक्ष में दलीलें दीं। उन्होंने
कर्नाटक सरकार पर उन चरमपंथी तत्वों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी आरोप लगाया जो भाषाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए संबंधित सिनेमाघरों को जलाने की खुलेआम धमकियां दे रहे थे। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया।
शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह तर्क दिया गया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से विधिवत प्रमाणित तमिल फीचर फिल्म ‘ठग लाइफ’ को कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। हिंसा की धमकी के बाद तथाकथित प्रतिबंध किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि सिनेमा घरों के खिलाफ आगजनी की स्पष्ट धमकी, भाषाई अल्पसंख्यकों को लक्षित करके बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने की आशंका को देखते हुए लगाये गये हैं और इसी को देखते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख मुकर्रर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नौ जून को इस फिल्म विवाद से संबंधित कर्नाटक के थिएटर एसोसिएशन की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के अनुरोध को ठुकराते हुए कहा कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है।
याचिका में एसोसिएशन ने फिल्म प्रदर्शित करने को लेकर कुछ समूहों से कथित धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी।