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0 कोर्ट ने कहा-इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, इसके बीच में आने वालों पर कार्रवाई होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि दिल्ली, एमसीडी और एनएमडीसी जल्द से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाएं। जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाएं।
दरअसल, कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए यह मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के 5 अहम आदेश
0 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाएं। नसबंदी के बाद कुत्तों को न छोड़ें।
0 6 हफ्तों में 5,000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। संवेदनशील इलाकों से शुरुआत करें, बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करें।
0 दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
0 एक हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाएं। 4 घंटे में कार्रवाई कर कुत्ते को नसबंदी के बाद न छोड़ें।
0 रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट दें।