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0 ईडी बोली- उनके पास केस डायरी नहीं, समय दिया जाए
0 सोमवार को फिर कोर्ट आएंगे शुक्ला
रायपुर। छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस में आरोपी रिटायर्ड आलोक शुक्ला ने रायपुर की ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। शुक्रवार को वे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने ईडी को इसकी सूचना दी है, लेकिन ईडी के वकील केस डायरी लेकर नहीं पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। आलोक शुक्ला सोमवार को फिर से कोर्ट पहुंचेंगे।

आलोक शुक्ला गुरुवार को भी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर कराने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। सरेंडर नहीं करा सकते हैं। इसके बाद आलोक शुक्ला वापस लौट गए थे।
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी ने कहा उनके पास जांच की डायरी नहीं है, उन्हें समय दिया जाए। ऐसे में कोर्ट ने आलोक शुक्ला को फ्री कर दिया है। सोमवार को वे फिर से कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते कस्टोडियल और ज्यूडिशियल रिमांड के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दरअसल, नान घोटाला केस में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईडी  ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दी। कोर्ट ने ईडी  की कस्टडी के लिए आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि पहले 2 हफ्ते ईडी  की हिरासत और उसके बाद 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।