0 सरकार ने नए भत्ते लागू करने की मंजूरी दी
0 केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ता,अवर सचिव ने जारी किया आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) बढ़ा दिए हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2025 से नए भत्ते लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार की नई दरों के अनुसार किया है। आदेश जारी होने के बाद संबंधित विभागों को भत्ता जल्दी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेश के लागू होने से राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा (आईएएस और आईपीएस) अधिकारियों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ता
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में बताया कि 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत अब यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर भी लागू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई दरों को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार राज्य में पदस्थ सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी 1 जुलाई 2025 से नई दरों के अनुसार महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे। नए आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मिलेगा। इसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। महंगाई भत्ता की गणना अधिकारी के वेतन मैट्रिक्स में तय वेतन पर की जाएगी, जिसमें कोई भी विशेष या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
अतिरक्ति भुगतान हुआ तो होगी राशि की वसूली
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। यदि इस आदेश के विपरीत किसी अधिकारी को अतिरिक्त भुगतान हुआ हो, तो वह राशि वसूल की जाएगी। एरियर्स के भुगतान संबंधित विभागीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से केंद्र और राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को वित्तीय राहत मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाए गए उपायों की श्रृंखला में एक और अहम पहल माना जा रहा है।