नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने कहा- असम की अदालतें बंद हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए। क्या खेड़ा कोई अपराधी हूं, जो मुझे इतनी राहत भी नहीं मिल सकती? जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने उन्हें गलत डाक्यूमेंट देने के लिए फटकार भी लगाई। यह मामला असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा को लेकर दिए गए आरोपों से जुड़ा है।
खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि उनके पास एक से Óयादा पासपोर्ट और विदेश में संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया।