0 कलकत्ता हाईकोर्ट बोला- जमानत मिले तो सरकार चुनाव लड़ने दे
0 प्रधान पर 11 केस दर्ज
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि जमानत मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने की।
मिलन प्रधान नंदीग्राम उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। प्रधान पर 11 केस दर्ज हैं। उन्हें 5 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वे जेल में हैं। हल्दिया सब-डिविजनल कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर को 4 मामलों में 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये मामले 2007 के नंदीग्राम से जुड़े हैं। इसके बाद 21 सितंबर को कांथी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के करीब दो दशक पुराने मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नंदीग्राम उपचुनाव की वोटिंग 6 अक्टूबर को है, प्रचार 4 अक्टूबर को खत्म होगा और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी। दोनों निचली अदालतों के आदेशों से प्रधान के लिए खुद प्रचार करने का मौका लगभग खत्म हो गया है। वे तभी प्रचार कर सकेंगे, जब उन्हें जमानत मिल जाएगी।