0 अब सीबीआई मुख्यालय दिल्ली में होगी पूछताछ, दिल्ली ले जाएगी टीम
0 12 नवंबर को पेशी, ईजी ने भी रिमांड की मांग रखी
रायपुर। रायपुर की सीबीआई कोर्ट में बुधवार को महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड मंजूर की है। सीबीआई की टीम अब उसे दिल्ली ले जाएगी, जहां उससे अपने ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। उसे 12 नवंबर को फिर कोर्ट में पेश करना होगा।
कोर्ट में सीबीआई की ओर से बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी और वकील भी मौजूद रहे। ईडी ने भी सौरभ की रिमांड के लिए आवेदन लगाया है।
वहीं, सौरभ के वकील तुषार गिरी ने सीबीआई की रिमांड मांग का विरोध किया और इसे गलत बताया। सौरभ की पेशी को देखते हुए कोर्ट कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
बता दें कि करीब 6 हजार करोड़ रुपए के सट्टा घोटाले में आरोपी चंद्राकर को मंगलवार को सीबीआई की टीम दिल्ली से फ्लाइट से रायपुर लेकर पहुंची थी। सीबीआई सौरभ को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लेकर आई है। सोमवार को उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
सौरभ ने नागरिकता नहीं बदली, भारत का ही नागरिकः सौरभ के वकील
सौरभ के वकील तुषार ने कहा कि उनका पक्ष है कि सौरभ के खिलाफ केवल ईडी के मामले में ही कार्रवाई हो सकती है। सीबीआई के मामले में उनके खिलाफ केस बनने का सवाल ही नहीं उठता, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने ओमान सरकार को पत्र लिखकर सौरभ की नागरिकता के संबंध में जानकारी मांगी थी। ओमान सरकार ने स्पष्ट किया है कि सौरभ भारतीय नागरिक है। उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि कई बातें बिना तथ्यों के प्रसारित की जा रही हैं। महादेव सट्टा एप के जरिए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सट्टे का ऐप है। हो सकता है कि कोई सामान्य परिवार से आता हो तो उसे हम अगल नजरिए से देखते हैं। यदि कोई बड़ी-बड़ी कंपनी शामिल हो जाती है तो उसे हम क्रिकेट इंडिया के लोगो पर देखते हैं।
दिल्ली मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी पूछताछ
सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई उसे दिल्ली से रायपुर लेकर पहुंची और बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की वैधता और प्रत्यर्पण की शर्तों को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं, सीबीआई ने रिमांड की मांग करते हुए पूछताछ की जरूरत बताई थी। अब अदालत से रिमांड और दिल्ली मुख्यालय ले जाने की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई की टीम उससे विस्तार से पूछताछ करेगी। सीबीआई मुख्यालय में यह पूछताछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी। कोर्ट ने पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर को शाम के समय अपने वकील से मुलाकात करने की अनुमति भी दी है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी सौरभ चंद्राकर की कस्टडी हासिल करने के लिए अदालत में आवेदन लगाया है। ऐसे में सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी की ओर से भी उसकी कस्टडी मांगे जाने की प्रक्रिया अहम हो सकती है।
महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े खुल सकते हैं कई राज
करीब 6,000 करोड़ रुपये के कथित महादेव सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच में सौरभ चंद्राकर की पूछताछ अहम मानी जा रही है। जांच एजेंसियों के सामने नेटवर्क के संचालन, पैसों के लेन-देन, हवाला के जरिए रकम भेजने और कथित संरक्षण राशि जैसे कई पहलू हैं। सौरभ से पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, विदेशों में संचालित गतिविधियों और आर्थिक लेन-देन को लेकर अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है। हालांकि, पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जांच में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं।