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नई दिल्ली। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए।

मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पूजा-अर्चना के लिए है, न कि मालिकाना हक के लिए। इस पर अहमदी ने कहा था कि ऐसे में वहां के हालात ही बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी किया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच कर रही हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाइकोर्ट में भी अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट मामले की लिस्टिंग के लिए सहमत हो गया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले से जुड़े सारे दस्तावेज देखने के बाद ही कोई फैसला ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ 
0 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन लोगों को नमाज से न रोका जाए।
0 सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सर्वे का स्टेटस क्या है? इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आप परिसर को सील कैसे कर सकते हैं। गैरकानूनी निर्देशों की झड़ी लगी हुई है। अगर आप परिसर को सील कर देंगे तो ये यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश का उल्लंघन होगा।
0 सुप्रीम कोर्ट ने जब मुस्लिम पक्ष के पैरोकार अहमदी से कहा कि यह मामला मालिकाना हक का नहीं, बल्कि पूजा का है तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इससे तो हालात ही बदल जाएंगे। अहमदी ने कहा कि इसी अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो धर्म स्थल जिस स्थिति में थे, उन्हें नहीं बदला जा सकता। इस तरह के ऑर्डर (वाराणसी कोर्ट) में साजिश की बहुत आशंका है।
0 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। हम इस पूजा-अर्चना की याचिका खारिज करने के लिए ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं। इस पर अहमदी बोले कि आप सभी निर्देशों को निरस्त करें, क्योंकि ये सब संसद के नियमों के खिलाफ हैं।

सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला, कोर्ट ने जगह सील करने को कहा
बता दें कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन में सर्वे का काम पूरा हुआ है। वहीं, तीसरे दिन सोमवार को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग मिला। इसके बाद हिंदू पक्ष की अपील पर वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उसे तत्काल सील कर दें। वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। इसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और अदालत के आदेशानुसार 9 ताले लगाकर साक्ष्य को सील किया।

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