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0 255 मतदान केन्द्र बनाए गए

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव 2022 अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन के लिए 28 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।  

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में ग्राम पंचायत मोहतराई, बाम्हू, बेलटुकरी, पोड़ी (सल्का) और चपोरा में सरपंच पद और 5 ग्रामों में 5 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मुंगेली जिले में जनपद सदस्य क्षेत्र क्र.-1 सेतगंगा के लिए उप निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत फरहदा और फूलवारीकला में सरपंच तथा 2 ग्रामों में 2 वार्ड पंच पदों लिए मतदान कराया जाएगा। जांजगीर-चाम्पा जिले में ग्राम पंचायत कटौद, कचंदा, खोखरी, भूतहा, बोकरमुड़ा में सरपंच और 4 ग्रामों में 4 वार्ड पंच, रायगढ़ में ग्राम पंचायत कोतासुरा, रिंवापार, रतनमहका, मुड़ागांव में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 1 वार्ड पंच के लिए मतदान कराया जाएगा। सूरजपुर  जिले में ग्राम पंचायत परसापारा, सुमेरपुर, खैरा में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 3 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा।

 इसी प्रकार बलरामपुर जिले में ग्राम पंचायत जनकपुर और नवाडीहकला में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 1 वार्ड पंच के लिए मतदान होगा। कोरिया जिले में ग्राम पंचायत चिरगुड़ा, आनी, केनापारा, केल्हारी में सरपंच और 2 ग्राम पंचायतों में 2 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। जशपुर जिले में ग्राम पंचायत तपकरा और रायपुर जिले के ग्राम पंचायत मंदलोर व तर्री में सरपंच पद के लिए मतदान होगा। बलौदाबाजार जिले में ग्राम पंचायत सुढ़ेला, कोहरौद, तुरमा, घोटिया, सुरखी, भैंसा, हथबंद, जुनवानी में सरपंच पद और 6 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच, गरियाबंद जिले में ग्राम पंचायत गुण्डरदेही और केकराजोर में सरपंच और 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच, महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत शेर, चारभांठा, बड़े टेमरी में सरपंच, धमतरी जिले में ग्राम पंचायत सिवनीखुर्द में सरपंच और 5 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच पद के लिए मतदान कराया जाएगा। बेमेतरा जिले में ग्राम पंचायत बाघुल में सरपंच और 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच, दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई में सरपंच और 6 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच, बालोद जिले में ग्राम पंचायत राघोनवागांव और सिवनी में सरपंच तथा 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच,  राजनांदगांव जिले में ग्राम पंचायत ईरा, भानपुरी, सांकरा, महरूमखुर्द, आलीवारा, बोदेला, किरगी ब, मुकादाह, गिधाली, बासड़ी में सरपंच पदों के लिए और 3 ग्राम पंचायतों में 3 चसर्ढ पंच पदों के लिए मतदान होगा। कबीरधाम जिले में ग्राम पंचायत कोयलारी, लरबक्की, पोलमी, सोनपुरी में सरपंच और 2 ग्राम पंचायतों में 2 वार्ड पंच के लिए मतदान होगा और बीजापुर जिले में ग्राम पंचायत पेदाकोडेपाल, मुरदण्डा में सरपंच पद, बस्तर जिले के 2 ग्राम पंचायतों के 2 वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा। इस जिले के जनपद पंचायत तोकापाल में सदस्य के लिए मतदान होगा। इस जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कोण्डालूर, घाटधनोरा, सिंघनपुर ग्राम सम्मिलित हैं। कोण्डागांव जिले में जनपद पंचायत फरसगांव में सदस्य के लिए मतदान होगा। इस जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कबोंगा, कोसागांव, जैतपुरी सम्मिलित हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए श्रमिकों को मतदान के लिए 28 जून को मिलेगा अवकाश
 
 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62, पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन हेतु 28 जून मंगलवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा उन क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस 28 जून को अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए मतदान समाप्ति के पूर्व दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। ऐसे कारखानें जो निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 दिन मदिरा दुकानें रहेगीं बंद
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62, पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन हेतु 28 जून मंगलवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान एवं मतगणना तिथि तक अर्थात् 26 से 28 जून तक कुल 3 दिन मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।  बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, बीजापुर, बस्तर और कोण्डागांव जिले के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है एवं इन निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत उक्त 3 दिवसों को शुष्क अवधि घोषित किया गया है। इस दौरान इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टारेंट, भोजनालय, आदि में मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।