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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय श्री एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश मामले पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत की ओर से ठाकरे गुट के 14 शिवसेना विधायकों की दाखिल याचिका पर इसी से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि हम महाराष्ट्र से संबंधित सभी याचिकाओं पर बुधवार (20 जुलाई) को सुनवाई करेंगे। 
सर्वोच्च न्यायालय शिंदे गुट की ओर से नामित मुख्य सचेतक को मान्यता देने के विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की ओर से दाखिल याचिका पर भी बुधवार को सुनवाई करेगा।