0 सीजेआई ने कहा-जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना स्वस्थ परंपरा नहीं
नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सीजेआई की अगुआई वाली बेंच ने मंगलवार शाम सुनवाई की।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए। यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी।
इधर सीबीआई सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी ,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदिया : सीबीआई
सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि एक डिप्टी सीएम को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड दे दी।