
0 मास्क से चेहरा ढंककर पहुंचे पूर्व प्रमुख सचिव
रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह अपनी पत्नी यास्मीन सिंह के साथ मंगलवार को ईओडब्ल्यू दफ्तर में पेश हुए। दोनों से करीब दो घंटे तक पूछताछ हुई। उन्हें हर माह के 4 तारीख को पेश होने कहा गया है।
अमन सिंह अपनी मर्जी से कोर्ट को बिना बताए देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं । उनकी ज़मानत शर्तों में कोर्ट को जानकारी दिए जाने के बाद ही विदेश यात्रा करने की सख्त हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रमुख सचिव का पासपोर्ट भी जमा करा लिया गया है। ईओडब्ल्यू की ओर से एक बार फिर पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया गया है।
मंगलवार को जब अमन सिंह ईओडब्ल्यू कार्यालय पेश होने पहुंचे तो उन्होंने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। कुछ देर हुई पूछताछ के बाद लौट गए। प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार के दौरान अमन सिंह प्रमुख सचिव रह चुके हैं।
बता दें कि ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में धारा 13 (1) (बी) और 13 (2) पीसी एक्ट तथा धारा 120-बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों के खिलाफ जांच चल रही है। हालांकि दोनों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल गई है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। करीब दस दिन पहले कोर्ट ने इस केस में फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में थी।
ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है आय से अधिक संपत्ति का केस
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है, जिसे रद्द करने के लिए अमन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईओडब्ल्यू को अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब दे दिया है। फिर भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसे रद्द की जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज आपराधिक प्रकरण को निराधार मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया था।