0 इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान वज़ू की इजाजत की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को जिला प्रशासन से कहा कि वह संबंधित पक्षों के साथ मंगलवार को बैठक कर उचित व्यवस्था करें। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला प्रशासन को बैठक बुलाने का आदेश देते हुए कहा कि वह इस मामले में अग्नि सुनवाई शुक्रवार को करेगी। पीठ के समक्ष विशेष उल्लेख के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मुद्दे को छह अप्रैल को उठाया था। उन्होंने रमजान के दौरान वजू की इजाजत दिए जाने की गुहार लगाई थी। बाबरी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामियां मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी याचिकाकर्ताओं में शामिल है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा शिवलिंग होने का दावा करने के बाद विवाद चल रहा है।
याचिका अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर बने वुजूखाने को खोल दिया जाए। जिसे शिवलिंग बताकर सीलबंद कर दिया गया है।