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रायपुर। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच राज्य की एजेंसी ईओडब्ल्यू-एसीबी से ट्रांसफर कर सीबीआई को सौंपने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। 

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में प्रकरण की सुनवाई हुई। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह ने आय से अधिक संपत्ति केस की ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दुर्भावनावश केस दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। उन्हें झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष जांच के लिए प्रकरण सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। इसका ईओडब्ल्यू-एसीबी के वकील कपिल सिब्बल ने ने प्रतिवाद किया और कहा कि जो तर्क याचिकाकर्ता की तरफ से दिए जा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहस हो चुकी है। सिब्बल ने याचिकाकर्ता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आय से इधक संपत्ति के सबूत मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस की पीठ ने प्रकरण पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।