नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के समक्ष शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को जारी किए गए समन पर 10 दिन की मोहलत देने को राजी हो गया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर मुकर्रर कर दी।
पीठ ने जब मामले को 26 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया तो कविता के वकील ने समन को तब तक के लिए टालने की गुहार लगाई।
कविता ने मामले में ईडी के समन को चुनौती दी थी और गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया था।
पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने इससे पहले कहा था कि कविता पहले भी दो बार इस एजेंसी के सामने पेश हो चुकी हैं। अगर उन्हें कोई कठिनाई हुई तो समन की तारीख बढ़ा दी जाएगी।
ईडी ने दिल्ली की शराब नीति में कुछ अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के मामले में कविता को पूछताछ के लिए शुक्रवार को अपने दिल्ली कार्यालय बुलाया था।
शीर्ष अदालत 15 मार्च को कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
वह इससे पहले मार्च में ईडी के सामने पेश हुई थीं। उस वक्त एजेंसी ने उनसे पूछताछ की थी, तो बीआरएस नेता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया समेत कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। इस मामले में कविता से पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी।
केंद्रीय जांच एजेंसियों ने यह आरोप लगाया गया था कि कविता ने घोटाले में शामिल शराब कंपनी इंडोस्पिरिटिस में बेनामी निवेश किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने इंडोस्पिरिट्स में कविता का प्रतिनिधित्व किया।
Head Office
SAMVET SIKHAR BUILDING RAJBANDHA MAIDAN, RAIPUR 492001 - CHHATTISGARH