0 जमानत याचिका लगाई, 25 नवंबर को सुनवाई संभव
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 4 दिसंबर तक जेल में ही रहेंगे। स्पेशल जज एमके नागपाल ने उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
वहीं, संजय के वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि संजय की जमानत के लिए याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट में लगाई गई है, जिस पर शनिवार 25 नवंबर को सुनवाई हो सकती है।
इससे पहले संजय को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह 52 दिन से हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था।
अब तक इतनी बार बढ़ी संजय की कस्टडी
0 5 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा था।
0 10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड और 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई।
0 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
0 27 अक्टूबा को ज्यूडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी।
0 10 नवंबर की सुनवाई के बाद में कस्टडी 24 नवंबर तक कर दी गई।
जनवरी में ईडी की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम
दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल, मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ईडी ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।
संजय सिंह पर क्या है आरोप
ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।