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0 यह छूट गृह विभाग यानी पुलिस भर्ती के लिए लागू नहीं होगी
0 राजनीतिक प्रदर्शनों में दर्ज केस वापसी के लिए बनेगी उपसमिति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें दो अहम फैसले लिए गए। अब छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों और स्थायी निवासियों के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया है। यह छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी। इसके साथ ही बैठक में राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया है।

अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अवधि बढ़ी
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

राजनीतिक प्रदर्शनों में दर्ज केस वापसी के लिए बनेगी उपसमिति
कैबिनेट की बैठक में दूसरा फैसला राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान दर्ज हुए मुकदमों की वापसी को लेकर है। बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की कोर्ट से वापसी के लिए कैबिनेट की उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया है।

पिछली बैठक में लिए गए फैसले
0 राज्य सरकार ने 'राम लला दर्शन' योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत हर साल 20 हजार यात्रियों को दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा।
0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया।
0 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया।
0 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी।
0 खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।
0 राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इससे 67 लाख 92 हजार 153 परिवार लाभान्वित होंगे।

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