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0 कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़े संदेशखाली केस में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य पुलिस से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में हुई देरी के बारे में पूछा। कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था।

दरअसल, ईडी के अधिकारी 5 जनवरी को करोड़ों रुपए के राशन घोटाले से जुड़े केस में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या के घर गए थे। जहां उसके समर्थकों ने मिलकर ईडी के अधिकारियों की पिटाई की थी।