0 पूर्व सीएम बोले-इनमें साहू समाज के 137 लोग शामिल
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा कांड में 167 लोगों की सूची जारी की है। जिनके खिलाफ बिना विवेचना के एफआईआर दर्ज की गई है। बघेल ने कहा कि, यह एफआईआर की कॉपी उन्हें किसी माध्यम से मिली है, सरकार एफआईआर कॉपी सार्वजानिक करे।
दरअसल, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल ने कहा कि, 137 लोग साहू समाज के हैं। जिनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगी है। सरकार बताए इनके खिलाफ एफआईआर हुई या नहीं। वहीं, आजीवन कारावास और मृत्युदंड की धाराओं में अपराध दर्ज है। क्या सरकार 167 लोगों को फांसी दिलाना चाहती है ?
ये धाराएं लगी
बघेल ने कहा कि, भारतीय दण्ड संहिता के तहत धाराएं लगाई गई। 103 ए हत्या का, 102 (2), मॉब लिंचिंग से हत्या, 238 (ए) 191 B दंगा कराना जैसे आधा दर्जन से अधिक धाराएं लगाई गई। 69 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 लोग मृतक कचरू साहू का पोस्टमार्टम कराने मध्यप्रदेश गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लगता है, बिना विवेचना की इतनी सारी धाराएं लगाई गई। जो लोग नहीं थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
आईपीएस अफसर पर एफआईआर हुई क्या ?
भूपेश बघेल ने कहा कि, अभी परसों ही मैंने लोहारीडीह के मामले में पांच सवाल पूछे थे। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम की मांग की है। सरकार उसमें क्या कर रही है। 169 लोग जेल में बंद है। जिसमें दो नाबालिग और 33 महिलाएं हैं। दंडाधिकारी जांच के बिंदु क्या हैं। सरकार का कोई जवाब नहीं आया। इस मामले में सरकार का मौन, उसकी चुप्पी बहुत सी कहानियां कह रही है। सरकार ने जो कदम उठाए, उसमें सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या आईपीएस अधिकारी पर कोई एफआईआर की गई क्या ?