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0 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को 
0 लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़वाने का एक और अवसर मिला
रायपुर। नगरपालिकाओं  और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 में मतदाता बनाने के लिए कार्यक्रमों में संषोधन किया गया है। नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए लोगों को मतदाता बनने का एक और अवसर प्राप्त हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदाता सूची में छूटे या फिर नए नाम जुड़वाने की लास्ट डेट 6 जनवरी है। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति भी लिए जाएंगे। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को की जाएगी।  इसके बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव होंगे।

छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता  सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराना, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 06 जनवरी 2025 सोमवार 3 बजे तक दावे/आपत्तियों का निपटारा 09 जनवरी 2025 गुरूवार किया जाएगा। नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी तय की गई है। ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह भी मतदाता बनने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगे। इस तरह नई मतदाता सूची तैयार होने के बाद ही नगरीय निकाय के चुनाव होंगे।

नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली प्रारूप क-1 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिष्ट्रीकरण अधिकारी का दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक और प्रारूप क-1 में प्राप्त आवेदनों का निराकरण की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2025 निधारित की गई है। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को की जाएगी।

7 जनवरी को होगी महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया
27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब प्रक्रिया नए साल में 7 जनवरी 2025 को होगी। इसका मतलब आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगनी है। लेकिन अचानक आरक्षण प्रक्रिया की तारीख बदल दी गई।