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0 इसमें इंसानी दखल कम हो; फैसला 26 सितंबर को

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की कमी से जुड़े मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी न होने से निगरानी में मुश्किल हो रही है।  

इस मामले में फैसला 26 सितंबर को आएगा। बेंच अपने आदेश में पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार को भी निर्देश दे सकती है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा निगरानी का है। कल को अधिकारी थाने में कैमरे बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कंट्रोल रूम चाहते हैं, जिसमें इंसानी दखल कम से कम हो। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि पुलिस थानों की भी प्राइवेट एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। हम आईआईटी को शामिल कर ऐसी सिस्टम बनाने पर विचार कर सकते हैं। वे हमें ऐसा सॉफ्टवेयर दें, जिससे हर सीसीटीवी फीड की निगरानी की जा सके। यह निगरानी भी मानवीय न होकर, पूरी तरह से एआई बेस्ड हो।