0 बेसिक सैलरी 25 हजार या कम, तो पीएफ जरूर कटेगा
0 12 साल बाद बदलाव, 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
नई दिल्ली। अगर आपकी बेसिक सैलरी 25 हजार रुपए या इससे कम है तो कंपनी को आपका पीएफ जमा करना ही होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएफ के लिए बेसिक सैलरी लिमिट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है।
यह लिमिट सैलरी और डीए पर लागू होती है, पूरी सीटीसी या ग्रॉस सैलरी पर नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार के इस फैसले 51 लाख कर्मचारियों को पीएफ बचत और पेंशन का फायदा मिलेगा। अभी देश में 7.89 करोड़ लोग पीएफ के दायरे में आते हैं। इससे पहले 2014 में पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की लिमिट 6500 से बढ़ाकर 15 हजार की गई थी।
अगर आपकी बेसिक सैलरी 25 हजार रुपए या इससे कम है तो कंपनी को आपका पीएफ जमा करना ही होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएफ के लिए बेसिक सैलरी लिमिट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। यह लिमिट सैलरी और डीए पर लागू होती है, पूरी सीटीसी या ग्रॉस सैलरी पर नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार के इस फैसले 51 लाख कर्मचारियों को पीएफ बचत और पेंशन का फायदा मिलेगा। अभी देश में 7.89 करोड़ लोग पीएफ के दायरे में आते हैं। इससे पहले 2014 में पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की लिमिट 6500 से बढ़ाकर 15 हजार की गई थी।
इमरजेंसी या महामारी में ईपीएफ नहीं कटेगा, सैलरी में मिलेगा
केंद्र सरकार ने नई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना-2026 में खास प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत कोई इमरजेंसी, महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तीन महीने के लिए कर्मचारी की सैलरी से पीएफ नहीं कटेगा या आंशिकतौर पर कटेगा। यह आपात स्थिति कब होगी, यह सरकार तय करेगी और नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। यह राहत पूरे देश या किसी खास राज्य/क्षेत्र के लिए लागू की जा सकती है।