0 सरकार नए नियमों को दो हफ्ते में जारी करेगी
नई दिल्ली। यात्रियों को महंगे फ्लाइट टिकटों से जल्द ही राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एयरलाइंस के मनमाने किराए को कंट्रोल करने के लिए नए नियमों को फाइनल कर लिया है। सरकार दो हफ्ते में इन नए नियमों को जारी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जारी नियमों को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार पर भी दिखा। इंडिगो एयरलाइन को चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में आज 2% की गिरावट आई।
सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट एयरलाइंस की ओर से वसूले जाने वाले मनमाने किराए को लेकर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपारेश सिंह की बेंच को नए नियमों की स्थिति बताई।
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी एयरलाइंस ग्राउंड करने की चेतावनी
हवाई किराए के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक्शन ले चुका है। इससे पहले अगस्त महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि नियम न मानने वाली एयरलाइंस को ग्राउंडेड (उड़ान भरने से रोक) कर दिया जाए।
उस समय सिविल एविशन मिनिस्ट्री ने कोर्ट को बताया था कि नियम फाइनल होने तक वह एयरलाइंस को किराए के संबंध में 'ऑफिस मेमोरेंडम' जारी कर रही है, लेकिन एयरलाइंस इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सौंपे गए ड्राफ्ट नियमों की भी समीक्षा की थी।
इंडिगो का शेयर 2% गिरकर 4,674 पर आया
हवाई किरायों पर सरकारी कंट्रोल और सख्ती की खबर से बाजार में एयरलाइन शेयरों पर दबाव देखा गया। शुक्रवार को इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 2% गिरकर 4,674 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों को आशंका है कि सरकार के फिक्स्ड नियम या किराए की ऊपरी सीमा लागू करने से एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन और यील्ड यानी प्रति यात्री कमाई पर असर पड़ सकता है।