कटक। ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों के सभी वर्गों के लिए टैंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) को अनिवार्य कर दिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने सोमवार को कहा कि पुराने वाहनों पर एचएसआरपी वाहन निर्माताओं द्वारा अपने अधिकृत डीलरों के माध्यम से केवल घटिया सामग्री को नियंत्रित करने और जांचने के लिए लगाया जाएगा।
इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ओडिशा रजिस्ट्रेशन मार्क वाले वाहनों और एक व दो के साथ समाप्त होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों के लिए एचएसआरपी लगाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर तीन व चार के साथ समाप्त हो रहा है उनके लिए आखिरी तारीख 31 सितंबर और पांच व छह के साथ समाप्त होने वाले वाहनों के लिए 31 अक्तूबर है।
एसटीए ने कहा कि जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में सात व आठ है, उनके लिए एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख 31 नवंबर है। वहीं, नौ व जीरो के साथ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर समाप्त हो रहा है, उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। तय अवधि समाप्त होने के बाद अगर किसी वाहन पर एचएसआरपी नहीं मिलती है तो पांच से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिक सुरक्षित होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
एल्युमिनियम की प्लेट में वाहन पहचान संख्या लेजर एन्कोडेड होती है, जिसे स्कैन करना आसान होता है और इसे नुकसान पहुंचाना या बदलना कठिन होता है क्योंकि यह नॉन रिमूवेबल स्नैप लॉक के साथ आता है। एचएसआरपी पर लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर एकीकृत फॉन्ट व शैली में होगा, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकेगा।
वाहन निर्माताओं के संघ ने किया फैसले का स्वागत
वाहन मालिक एचएसआरपी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुकिंग और पारदर्शिता बनाए रखने व वाहन मालिकों से अतिरिक्त शुल्क की वसूली को रोकने के लिए निर्माताओं की ओर से अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने एसटीए के इस कदम का स्वागत किया है और इसे बहुत अहम फैसला बताया है।