
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय गुजरात के बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सजा में दी गई छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भट के 'विशेष उल्लेख' के दौरान शीघ्र सुनवाई करने की गुहार पर मंगलवार को सहमति दी।
वर्ष 2002 के गोधरा दंगों के दौरान 14 लोगों की हत्या और एक गर्भवती महिला का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 11 लोगों को दी सजा में छूट को चुनौती दी गई है।