0 आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल के रूख पर सीएम बघेल ने दिया जवाब
रायपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल अनुसूईया उइके के 10 सवालों के जवाब देने संबंधी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल के कहने पर ही विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन राज्यपाल अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं तो हम उसका जवाब भी भेज देंगे। जिन 10 सवालों के वे जवाब मांग रही हैं, वे राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के हित में उस कानून का लागू होना जरूरी है।
भेंट-मुलाकात के लिए कसडोल जाने से पहले रायपुर हेलीपेड पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने जिनसे भी मुलाकात की हो, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब विधेयक पर जल्दी हस्ताक्षर करके देना चाहिए, क्याेंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारी भर्तियां होनी हैं, उसमें वह लागू होना है। हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है। ऐसे में जब हम लोगों ने नया आरक्षण बिल लाकर विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया है तो उसे तत्काल हस्ताक्षर कर देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने दिन में मैं समझता हूं सब क्लियर हो चुका होगा। यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन वे उसी पर अड़ी हुई हैं तो हम उसका जवाब भेज देंगे। भेजने में कितना देर लगता है, लेकिन वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो चीज विधानसभा से पारित हो चुका है, उसमें विभाग थोड़े न जवाब देगा। लेकिन अगर वे अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाकर काम करना चाहती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रदेश के हित में बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं होने देंगे। वह चाहती है कि उनकी जिद पूरी हो तो हम भिजवा देंगे।
भाजपा पर विधेयक रुकवाने का आरोप
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक रुकवाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महामहिम पहले तो इसके लिए तैयार थीं। उसी के कहने पर विशेष सत्र बुलाए। तब कहा था कि एक मिनट नहीं लगेंगे मुझे हस्ताक्षर करने में। अब पता नहीं किसका फोन आया या एकात्म परिसर (भाजपा कार्यालय का नाम) से पर्ची आई। उसके बाद से ही वह रुक गया। आज उसे रुके हुए 20 दिन हो गए। यह उचित तो है ही नहीं।
राज्यपाल ने विधेयकों पर क्या कहा था
राज्यपाल अनुसूईया उइके तीन दिन के दिल्ली दौरे से बुधवार रात वापस लौंटी। रायपुर हवाई अड्डे पर छत्तीसगढ़ के आरक्षण संशोधन विधेयकों के भविष्य पर उनसे सवाल हुआ। जवाब में राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदेश की सारी गतिविधियों पर चर्चा की गई। ये विषय भी मैंने बताया। राज्यपाल ने कहा कि अपने विधि सलाहकार की सलाह पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 10 प्रश्न भेजा है। सरकार की ओर से उसका जवाब आने के बाद उस पर विचार करूंगी।
हाईकोर्ट के आदेश से प्रदेश में आरक्षण खत्म है
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर को आये एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण देने के लिए बने कानून की संबंधित धाराओं को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण खत्म हो चुका है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने 1 व 2 दिसम्बर को विधानसभा का सत्र बुलाया था। 2 दिसम्बर को नये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। इस विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।