0 अरविंद को क्रियाकर्म में जाने की छूट
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रदेश के चर्चित शराब घोटाले की जांच कर रहा है। मंगलवार को इस मामले में पहले से ही जेल में बंद अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित की रिमांड खत्म हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनने के बाद कारोबारी अनवर ढेबर, समेत अन्य को 24 जून तक के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। ढेबर की जमानत मामले में बुधवार को अदालत फिर से सुनवाई करेगी। ढेबर समेत पहले से ही जेल में बंद चारों आरोपियों की रिमांड को लेकर विशेष अदालत में न्यायाधीश अजय सिंह ने सुनवाई की।
अरविंद श्मशाम घाट से हुआ था अरेस्ट
वहीं, इसी मामले में सोमवार को दुर्ग से गिरफ्तार शराब कारोबारी अरविंद सिंह को भी प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में पेश किया। अरविंद सिंह अपनी मां का अंतिम संस्कार करने श्मशान घाट पहुंचे थे। वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जब अदालत लाया गया तो अरविंद सिंह ने सफेद गमछा ओढ़ रखा था और धोती पहन रखी थी। मुंडन भी करा रखा था। जैसा परिजनों के निधन के बाद कराया जाता है। इसी हालत में सिंह को अदालत में पेश किया गया।
16 जून तक की रिमांड
मंगलवार को सिंह की कस्टडी ईडी ने मांगी थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अरविंद सिंह को अपने माता के निधन के बाद होने वाले क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए आज शाम 5 से 6 एक घंटे और बुधवार सुबह 7 से 8 बजे एक घंटे शामिल होने के अनुमति दी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम अरविंद सिंह को अपनी निगरानी में उनके घर लेकर जाएगी। इसके बाद वापस ईडी अपनी कस्टडी में उन्हें साथ रखेगी। इसके अलावा कोर्ट ने अरविंद की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। अरविंद सिंह को 16 जून तक ED अपनी कस्टडी में रखेगी, फिर अदालत में पेश किया जाएगा।