
0 हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी बेल
0 ईडी की जांच के बाद हिरासत में थे कारोबारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने लंबी जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम बेल दी गई है। उन्हें किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की दिक्कत थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में इससे जुड़े आरोपियों को राहत दी थी।
हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्धिकी और पुनीत बाली ने बताया कि अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिल गई है। ऑर्डर शीट में तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत की बात कही गई है। यानी तीन हफ्ते के बाद किसी भी दिन सुनवाई की तिथि घोषित होगी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेल बाउंड फर्निश का प्रोसेस होगा। इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी वकील निचली अदालत में जमा करेंगे और इसके बाद अनवर ढेबर को अगली सुनवाई तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। तीन हफ्ते बाद ईडी अपना जवाब पेश करेगी इसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
क्या है पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब कारोबारी अनवर ढेबर को शराब घोटाले में आरोपी बनाया था। ईडी की ओर से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला होने की बात कही थी। साथ ही 13 हजार पन्नों की चार्जशीट भी पेश की गई थी। 2000 करोड़ शराब घोटाले का आरोप ईडी ने लगाया है, जिसे कांग्रेस ने लगातार निराधार बता रही है। ईडी ने शराब में राज्य में 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग का दावा किया है। जिसमें कहा गया कि, राज्य में 2019 से 2022 तक 2 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों का समर्थन था। कच्ची शराब सरकारी शराब दुकान बेचने और इससे मुनाफा कमाने का आरोप अनवर ढेबर पर लगाया गया है।