0 1 अक्टूबर से लागू होगा; अभी इस पर 18% टैक्स
नई दिल्ली। लोकसभा से आज यानी 11 अगस्त को जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। यानी अब ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हो गया है। यह अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। 28% जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
जीएसटी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स का निर्णय
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का अंतिम फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इम्पोर्ट पर लगने वाले जीएसटी को भी हटाने की मंजूरी दी थी।
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली थी। अब इनमें 18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएसपी) पर अब जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया।
जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से सरकार ने जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ हुई है। जुलाई 2022 ये 1,48,995 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई में लगातार पांचवीं बार ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से ऊपर गया है। इससे पहले जून में ये 1,61,497 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 17 महीने से देश का GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है।
6 साल पहले लागू हुआ था जीएसटी
जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है।