0 सभी केस एक जैसे इसलिए सुनवाई एक जगह, सिलेक्टेड सेलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर देश की अलग-अलग कोर्ट में चल रहे मार्केट कॉम्पिटिशन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं में शामिल सब्जेक्ट मैटर वहीं है जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने पिछले साल 3 दिसंबर को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सीसीआई ने कहा था- कंपनियां जांच रोकने की कोशिश कर रही
सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सीसीआई ने कहा था कि कंपनियां हाई कोर्ट की जांच रोकने के उद्देश्य से अलग-अलग कोर्ट में चुनौतियां पेश कर रही हैं। सीसीआई ने कोर्ट से सैमसंग, वीवो, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ वेंडर्स की 23 शिकायतों पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
अमेजन-फ्लिपकार्ट पर एंटीट्रस्ट-लॉ के उल्लंघन का आरोप
मामला 2019 में सीसीआई की जांच से जुड़ा है। कॉम्पिटिशन कमिशन ने जांच के बाद आरोप लगाया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कुछ चुनिंदा सेलर्स को मार्केट में ज्यादा प्रायोरिटी दी। कंपनियों की इस गड़बड़ी का आसर भारत के ई-कॉमर्स मार्केट पर पड़ा। सीसीआई की इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने जांच में पाया कि दोनों कंपनियों ने एंटी-ट्रस्ट लॉ का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, सैमसंग और वीवो जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ स्पेशल ऑनलाइन लॉन्च के लिए मिलीभगत को उजागर किया गया।