
0 हाईकोर्ट बोला- पर्याप्त साक्ष्य है, सुनवाई जारी रहेगी
0 भाजपा सांसद ने की है विधायकी खत्म करने की मांग
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -'चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज का उल्लेख करते हुए उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है, जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान करेंगे। प्रत्याशी होने के नाते मैं अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाता हूं तो उसी शिकायत के आधार पर मामला कोर्ट में चल रहा।
याचिका को खारिज करने की मांग
इधर भूपेश बघेल की ओर तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।
समय खत्म होने के बाद भी प्रचार का आरोप
विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग की है। विजय बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार करते रहे।
