
0 केस डायरी-रिकॉर्ड की जांच
0 हाईकोर्ट ने माना आर्थिक अपराध
0 जस्टिस व्यास बोले-नियमित बेल के लिए सुटेबल केस नहीं
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएमएफ घोटाला मामले में 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और सूर्यकांत तिवारी शामिल हैं। जस्टिस एनके व्यास ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज की है।
जस्टिस एनके व्यास ने सुनवाई के बाद आदेश में लिखा कि एफआईआर और केस डायरी में अवेलेबल जानकारी के मुताबिक धारा 7 और 12 के तहत अपराध करना नजर आ रहा है। प्रथम दृष्टया पीसी एक्ट के तहत आर्थिक अपराध दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस विचार से यह आवेदक को नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
कोरबा से 4 अधिकारियों को किया था गिरफ्तार
4 दिनों पहले ही डीएमएफ घोटाले में एसीबी-ईओडब्ल्यू ने कोरबा से 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तत्कालीन डीएमएफ के नोडल अधिकारी समेत 3 तत्कालीन जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कोरबा डीएमएफटी के तत्कालीन नोडल अधिकारी भरोसा राम ठाकुर, तत्कालीन जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी भुनेश्वर सिंह राज, राधेश्याम मिर्जा और वीरेंद्र कुमार राठौर शामिल हैं।