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0 शासकीय आदेश की अवहेलना पर राज्य सरकार ने की कार्रवाई
तखतपुर। बिलासपुर जिले की तखतपुर जनपद पंचायत में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। शासकीय आदेश की अवहेलना और घोर अनुशासनहीनता के आरोप में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सत्यव्रत तिवारी को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत तखतपुर में पदस्थ विकास विस्तार अधिकारी गोपी सिंह क्षत्रिय का स्थानांतरण जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली किया गया था। शासन ने 29 सितंबर 2025 को स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारी को 10 दिनों के भीतर भारमुक्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि, निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी विकास विस्तार अधिकारी को भारमुक्त नहीं किया गया। इसे शासन ने आदेशों की अवहेलना और गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई का आधार बनाया।

सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला
विभाग के अनुसार, इस मामले में सीईओ सत्यव्रत तिवारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान सत्यव्रत तिवारी का मुख्यालय संयुक्त आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।