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0 पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद दोगुना लाभ लेने पैसा निकाल रहे थे कर्मचारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवीन पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अंशदान की राशि की अंतिम निकासी पर रोक लगा दी है। ऐसा पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के बाद रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी दोगुना लाभ लेने अपने अंशदान की राशि निकालने लगे थे।

वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पाण्डेय ने मंगलवार को एक निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने अप्रैल महीने से ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। अप्रैल महीने के वेतन से ही सामान्य भविष्य निधि के लिए कटौती के आदेश भी जारी हो चुके हैं। यह देखने में आया है कि अंशदायी पेंशन योजना के तहत जमा रकम को कर्मचारी रिटायरमेंट, मृत्यु अथवा सेवा त्याग की स्थिति में निकालने लगे हैं।

ऐसा हुआ तो भविष्य में दोहरे लाभ की स्थिति बन जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत पैसे निकलना गलत है। ऐसे में सभी सरकारी सेवकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के अंतिम निकासी पर रोक लगाई जाती है।

वित्त विभाग ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया।