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0 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 मार्च तक टल गई। काउंसिल ने बताया कि उनके वकील सिंघवी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इसलिए सुनवाई सोमवार तक टालने की अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

पीएम मोदी पर दिए बयान के मामले में कोर्ट ने पवन को 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी। यानी 17 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। सुनवाई टलने के बाद यह राहत अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी।

क्यों हुआ था पवन खेड़ा पर केस
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम को गौतमदास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कन्फ्यूजन था। इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उधर, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पवन खेड़ा के खिलाफ देशभर में केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत और सभी केसों की एक साथ सुनवाई की जाए।