0 सीबीआई-ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप था
0 कोर्ट ने कहा- अलग गाइडलाइन नहीं बना सकते
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली।
बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं। सीजेआई ने यह भी कहा कि कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइन जारी करना खतरनाक होगा।
सिंघवी का तर्कः विपक्षी दलों के नेताओं पर 95% कार्रवाई
विपक्षी दलों की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। सिंघवी ने कहा- साल 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें से 95% विपक्षी दलों से हैं। वहीं सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, जिसमें से 95% से अधिक विपक्षी दलों से हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या आंकड़ों से जांच-मुकदमा तय होगा
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा, क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या यह बचाव का कारण हो सकता है? कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल का नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं।