0 सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में अभीषेक से पूछताछ पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सीबीआई ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्रई ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को बुलाया गया है।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी और तब तक जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेंगी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई-ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई थी
13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ कर सकती हैं। और यह जांच जल्द की जाए। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को यह भी निर्देश दिया था कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी अफसरों पर कोई एफआईआर ना दर्ज की जाए। अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सोमवार को दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है।