0 31 मई को सुनवाई होगी; 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की थी
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर 31 मई को सुनवाई होगी।
बिभव कुमार ने बुधवार को याचिका लगाकर गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की थी। 2 दिन पहले यानी 27 मई को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज की थी। 28 मई को बिभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था।
बिभव पर आप की राज्यसभा सांसद से सीएम हाउस में मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को सीएम हाउस से ही गिरफ्तार किया था।
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी थीं स्वाति
बिभव कुमार ने 25 मई को ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसपर 27 मई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद थीं। बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। बिभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह एफआईआर पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है। ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं।